उत्तर प्रदेश विधानसभा में ‘लव जिहाद’ को रोकने के लिए एक महत्वपूर्ण विधेयक पास किया गया है। इस विधेयक में ‘लव जिहाद’ का दोषी पाए जाने पर उम्रकैद की सजा का प्रावधान रखा गया है।
इस कानून का उद्देश्य जबरदस्ती, धोखाधड़ी या किसी भी प्रकार के दबाव के माध्यम से धर्म परिवर्तन के जरिए शादी करने की घटनाओं को रोकना है। इस विधेयक के पारित होने से राज्य में ऐसे मामलों पर कड़ी कार्रवाई की जा सकेगी और दोषियों को सख्त सजा मिलेगी।
इस विधेयक के पास होने के बाद इसे लेकर विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक वर्गों में मिश्रित प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कुछ लोग इसे महिलाओं की सुरक्षा और धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए आवश्यक कदम मानते हैं, जबकि अन्य लोग इसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता में हस्तक्षेप के रूप में देखते हैं।